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HEAD OFFICE- 40, New Durga Colony, Near- Hayat Lawn Hayatpura,Shahjahanpur (UP) 242001

मानव सेवा परमो धर्मः

सर्वजन सेल्फ केयर टीम (SSCT) की नियमावली

सदस्यता संबंधी नियम

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सर्वजन सेल्फ केयर टीम (SSCT), सर्वजन की मांग पर सर्वजन का, सर्वजन के लिए, सर्वजन के द्वारा बनाया गया स्वयं सहायता समूह है। SSCT से जुड़े हुए वैधानिक सदस्य की असामयिक मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार को पारदर्शी तरीके से आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जाएगी। बेटी विवाह योजना व गम्भीर बीमारी योजना में भी वैधानिक सदस्य को पारदर्शी तरीके से आर्थिक सहायता उपब्ध करायी जायेगी। SSCT से जुड़े हुए सभी सदस्य इस प्रकार की आर्थिक मदद सीधे दिवंगत सदस्य के नॉमिनी के खाते में धनराशि भेजकर करेंगे। हम हमेशा पारदर्शी व्यवस्था, सर्वजन कल्याण एवं सर्वजन की सेवा के लिए दृढ़संकल्पित हैं। इसके साथ-साथ SSCT से जुड़े हुए सभी सदस्य प्रतिवर्ष 50 रुपए सीधे "SARVJAN SEVA TRUST" के खाते में दान करेंगे। दान में प्राप्त धनराशि से व्यवस्था संचालन के साथ-साथ प्रतिभावान गरीब/विकलांग/अनाथ छात्र-छात्राओं के लिए शिक्षण सामग्री, फीस आदि की व्यवस्था, प्रतिभावान छात्र-छात्राओं के लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी हेतु निःशुल्क कोचिंग संस्थान की व्यवस्था करना, यदि कोई गरीब व्यक्ति धनाभाव में उचित इलाज नहीं करा पा रहा है तो सीधे हॉस्पिटल को इलाज खर्च देने की व्यवस्था, गरीब/मलिन बस्तियों में कम्बल वितरण, कपड़ा वितरण, विकलांग बच्चों के लिए उपकरणों की व्यवस्था हेतु आर्थिक मदद, अनाथ बच्चों के रोजगार हेतु आर्थिक मदद, वृक्षारोपण, परित्यक्ता/बेसहारा महिलाओं/बालिकाओं हेतु रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, आवश्यकतानुसार कैंप लगाकर सार्वजनिक स्थलों जैसे- अस्पताल आदि पर शुद्ध पेय जल व भोजन वितरण, वस्त्र वितरण इत्यादि किया जायेगा।

सदस्यता के लिए पात्र:
  • निजी/निजी विद्यालय/कॉलेज/संस्थान के शिक्षक
  • तकनीकी शिक्षा के शिक्षक व शिक्षणेत्तर कर्मचारी
  • उच्च शिक्षा के शिक्षणेत्तर कर्मचारी
  • समस्त सरकारी विभाग के कर्मचारी, डॉक्टर, इंजीनियर एवं अधिकारी
  • वित्तविहीन विद्यालय/कॉलेज/मदरसा के शिक्षक, शिक्षणेत्तर कर्मचारी एवं प्रबंधक
  • प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत समस्त कर्मचारी
  • किसान, मजदूर, व्यवसाई, कारीगर, गृहिणी, छात्र/छात्राएं

आयु सीमा: 18 वर्ष से 65 वर्ष (सदस्यता के लिए), 68 वर्ष तक (सदस्यता बनाए रखने के लिए)

वार्षिक दान: ₹50 प्रति वर्ष "SARVAJAN SELF CARE TEAM" को

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हर वर्ष टीम को 50 रुपए वार्षिक दान देने के लिए 15 दिन का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा। अर्थात SSCT की वैधानिक सदस्यता बनाए रखने के लिए टीम को वार्षिक दान दिए हुए 1 वर्ष पूरे होने के बाद 15 दिन के भीतर वार्षिक दान देकर अपना पंजीकरण इंट्रॉडक्शन स्कीम हेतु अनिवार्य करना होगा।

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सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप/टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ कर सूचनाओं से अपडेट रहना होगा। सूचना के अभाव में यदि आपके वैधानिकता पर कोई प्रभाव पड़ा तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे।

आर्थिक सहयोग नियम

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यदि सर्वजन सेल्फ केयर टीम (SSCT) उत्तर प्रदेश के किसी वैधानिक सदस्य की असामयिक दुःखद निधन हो जाता है तो विश्‍वकर्मा सेल्फ केयर टीम से जुड़े शेष अन्य सभी सदस्य संस्थापक मंडल द्वारा नियमानुसार आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे। दिवंगत सदस्य के नामिनी के बैंक खाते में आर्थिक सहयोग/आर्थिक सहायता सीधे ट्रांसफर कर दी जाएगी। सहयोग प्राप्त करने हेतु सदस्य द्वारा संस्थापक मंडल को समय पर सदस्यता/सहयोग राशि दी गई होनी चाहिए। सहयोग की राशि का निर्धारण वर्तमान में सदस्य संख्या के अनुसार प्रति सदस्य न्यूनतम 50 रुपये निर्धारित किया जा रहा है। सदस्य संख्या के अनुसार प्राप्त सदस्य न्यूनतम धनराशि घटाने का अधिकार संस्थापक मंडल के पास सुरक्षित रहेगा।

5

सर्वजन सेल्फ केयर टीम (SSCT) उत्तर प्रदेश समस्त सदस्यों की लॉक-इन पीरियड 6 माह रहेगा। लॉक-इन पीरियड में जारी समस्त सहयोग करना अनिवार्य है। लॉक-इन पीरियड 6 माह से तात्पर्य है कि यदि कोई सदस्य 1 जनवरी को नियमित रूप से पंजीकृत किया, तथा उसी वर्ष उसकी मृत्यु 30 जून को रात 12 बजे से पूर्व घट जाती है, तो उसे आर्थिक सहयोग प्राप्त नहीं होगा।

6

वैधानिक सदस्यता के लिए लॉक-इन पीरियड तक के समस्त सहयोग करना अनिवार्य है एवं लॉक-इन पीरियड के बाद कुल 90% सहयोग करना अनिवार्य है। सदस्यता से लेकर मृत्यु तिथि तक 2 वर्ष के अधिक समयांतराल की स्थिति में मृत्यु की तिथि से 2 वर्ष पूर्व दी गई कुल सहयोग का 90% सहयोग होना चाहिए।

संचालन संबंधी नियम

7

SSCT द्वारा सदस्यों की सुविधा हेतु हेल्पलाइन नंबर +91 xxxxxxxxxx,+91 xxxxxxxxxx जारी किया गया है

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संस्थापक मंडल वैधानिकता या किसी भी प्रकार के मामलों में जहां उचित समझे अपने स्तर से परीक्षण करने या निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होंगे।

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सहयोग के दौरान अधिक राशि भेजे जाने पर उचित साक्ष्य प्रस्तुत करने पर वापसी की जाएगी

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सदस्यता छूट जाने पर 6 माह सहयोग करके पुनः वैधानिक सदस्यता प्राप्त की जा सकती है

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सदस्य द्वारा आत्महत्या की स्थिति में कोई आर्थिक सहयोग हेतु अपील नहीं की जाएगी

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नॉमिनी द्वारा हत्या की स्थिति में आर्थिक सहयोग नहीं दिया जाएगा

कानूनी एवं दान संबंधी नियम

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SSCT सीधे दिवंगत सदस्य के नॉमिनी के खाते में आर्थिक सहयोग करवाती है

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दुष्प्रचार या अफवाह फैलाने पर सदस्यता रद्द की जा सकती है

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पदाधिकारियों के साथ अभद्र व्यवहार पर सदस्यता रद्द की जा सकती है

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टीम को दिए गए वार्षिक 50 रुपए दान से निम्नलिखित कार्यों में खर्च किया जायेगा:

  • वेबसाइट के निर्माण और संचालन में
  • ऐप बनवाने और संचालन में
  • जिला और प्रदेश कार्यालय खर्च हेतु
  • जिला और प्रदेश हेल्पलाइन नंबर पर नियुक्त स्टाफ को मानदेय देने में
  • दिवंगत सदस्य के घर स्थलीय सत्यापन में
  • प्रचार प्रसार और सदस्यता अभियान में
  • समय समय पर नई तकनीकी लाने में ताकि प्रक्रिया पारदर्शी के साथ साथ आसान बन सके।
  • उत्तर प्रदेश के जरूरतमंद व्यक्तियों/छात्रों के हित में विभिन्न प्रकार का सहयोग करने में।